प्रतापगढ़. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (social welfare schemes) में पारदर्शिता और दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला समाज कल्याण विभाग प्रतापगढ़ ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) में आयु प्रमाण (age proof) के रूप में आधार कार्ड (Aadhaar Card) मान्य नहीं होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य के अनुसार, आवेदकों को अपनी आयु सत्यापन (age verification) के लिए केवल प्रमाणित दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से:

  • परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर (Family Register) की प्रमाणित प्रति
  • शैक्षिक प्रमाण-पत्र (Educational Certificate) जिसमें जन्मतिथि (date of birth) स्पष्ट अंकित हो

योजनाओं में एकसमान नियम लागू

अधिकारियों ने बताया कि यह नियम दोनों योजनाओं—वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना—पर समान रूप से लागू होगा। पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु के सत्यापन के लिए भी यही दस्तावेज मान्य होंगे, जबकि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में सावधानी

विभाग ने आवेदकों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आवेदन (online application) करते समय केवल निर्धारित और वैध दस्तावेज ही अपलोड (upload) करें। गलत या अमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त (rejected) किया जा सकता है।

क्यों लिया गया यह निर्णय

प्रशासन के अनुसार, कई मामलों में आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अनुमानित (approximate) या अपूर्ण पाई जाती है, जिससे पात्रता (eligibility) तय करने में समस्या आती है। इसी को देखते हुए अधिक विश्वसनीय दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है, ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।

आमजन के लिए अपील

समाज कल्याण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की सत्यता (authenticity) सुनिश्चित करें और केवल आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी करें, जिससे अनावश्यक देरी और अस्वीकृति से बचा जा सके।

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